कोरोना वायरस-अस्थायी जेल बंद, जिला मजिस्ट्रेट ने अस्थायी कारागार सर छोटू राम इंस्टीटयूट आॅफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी मेरठ को किया समाप्त। जिला मजिस्ट्रेट मेरठ दीपक मीणा ने बताया कि शासनादेश सं0-268/2020-सीएक्स-3, दिनांक 16 अप्रैल 2020 के बिन्दु सं0-2(4) के द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत तबलीगी जमात (भारतीय एवं विदेशी) अथवा जमातियों/व्यक्तियों की गिरफ्तारी होने की दशा में उन्हें अस्थायी कारागार में निरूद्ध किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुक्रम में बंदी अधिनियम 1894 की धारा-7 के इस कार्यालय के आदेश सं0-1290/ओएसडी कैम्प (कोविड-19)/2020 दिनांक 20 अप्रैल 2020 द्वारा सर छोटू राम इंस्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी, मेरठ व संस्कार विद्या भारती कालेज आॅफ एजूकेशन गढ रोड मेरठ को जनपद मेरठ में अस्थायी कारागार घोषित किया गया था। इनमें से सर छोटू राम इंस्टीटयूट आॅफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी मेरठ को अस्थायी कारागार के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। उन्होने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के संक्रमण दर बहुत कम होने तथा वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2022 के उपरांत कोविड-19 से संबंधित लगभग सभी पाबंदियां हटा लिये जाने के दृष्टिगत जनपद मेरठ में बनायी गयी अस्थायी कारागार सर छोटू राम इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी मेरठ को समाप्त किया जाता है।
कोरोना वायरस-अस्थायी जेल बंद
