कोटा में कश्मीर फाइल पर घमासान, बहुचर्चित कश्मीर फाइल के प्रदर्शन को लेकर राजस्थान के कोटा में घमासान मचा हुआ है. हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां एक माह के लिए निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. वहां के मजिस्ट्रेट राजकुमार सिंह ने जुलूस व विरोध प्रदर्शन पर रोक के आदेश जारी किए हैं. जिले के सिनेमाघरों में हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म ‘ द कश्मीर फाइल्स ‘ की स्क्रीनिंग के दौरान कानून व्यवस्था (Law And Order) बनाए रखने के मद्देनजर अधिकारियों ने 22 मार्च से 21 अप्रैल तक जिले भर में दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 लगाने का आदेश दिया है. चूंकि यह कदम कई त्योहारों से पहले सावधानी बरते हुए उठाया गया है. इसके साथ ही जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी (कार्यवाहक) राजुकमार सिंह की ओर से जारी आदेश के तहत भीड़ के जमा होने, विरोध-प्रदर्शन करने, जुलूस और मार्च निकालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.इस अवधि में चेती चंद, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बैसाखी, जुमा-तुल-विदा के त्योहार पड़ेंगे. ऐसे में आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह आदेश सरकारी कामों जैसे कोविड टीकाकरण और पुलिस कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा.
दरअसल, प्रदेश के कोटा जिले में अधिकारियों ने 22 मार्च से शहर में धारा 144 लागू कर दी है. वहीं, कोटा के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने एक अधिसूचना के माध्यम से कहा,कि द कश्मीर फाइल्स ‘ की स्क्रीनिंग के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर कल 22 मार्च से 21 अप्रैल तक कोटा में धारा 144 लागू रहेगी. साथ ही नए आदेश के मुताबिक फिल्म ‘ द कश्मीर फाइल्स ‘ देखने के लिए भीड़ नहीं जुटनी चाहिए. “जिले में आगामी उत्सव विधिपूर्वक आयोजित हो और लोग नहरों सहित नदियों में स्नान न करें. @Back To Home