मैरिड थी रेप का आरोप लगाने वाली, रेप का आरोप लगाने वाली महिला की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोपी को जमानत दे दी गयी। वहीं आरोपी का आरोप है कि आरोप लगाने वाली महिला ब्लैकमेलर है, अब तक पचास लाख से ज्यादा वसूल कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर अदालत का कहना था कि आरोप लगाने वाली शादीशुदा थी, इस जानकारी को उसने छिपाने का प्रयास किया। बलात्कार के एक आरोपी को दिल्ली की अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि तथ्यों से पता चला है कि शिकायतकर्ता महिला पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसने इस बात को छुपाया था। इनता ही नहीं, वह आरोपी से लंबे समय से पैसे का लेन-देन कर रही थी। साकेत कोर्ट ने आरोपी को दस हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतनी राशि के जमानती के आधार पर जमानत दे दी है। आरोपी के वकील संजीव मलिक ने दावा किया कि महिला ने उसके मुवक्किल से करीब 52 लाख रुपये की जबरन वसूली की थी और वह अधिक धन उगाही का प्रयास कर रही थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह सहमति से यौन संबंध का मामला है। उसने यह भी दावा किया कि आरोपी को शिकायतकर्ता और उसके पति द्वारा जबरन वसूली की धमकी दी गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आरोपी को पता नहीं था कि शिकायतकर्ता शादीशुदा है। बचाव पक्ष का कहना था कि उलटा यह मामला आरोपी को शिकायतकर्ता द्वारा धमकी देने का है। इतना ही नहीं, आरोपी ने समय-समय पर पीड़िता को उसकी मांग पर 52 लाख रुपये दिए। इस आधार पर आरोपी जमानत पाने का हकदार है। @Back To Home